छत्तीसगढ़ में उप चुनाव की घोषणा, 25 अक्टूबर तक नामांकन, इस दिन होगा मतदान और मतगणना
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि उप-निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी 25 अक्टूबर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग 28 अक्टूबर को की जाएगी।
अभ्यर्थी स्वयं या अपने किसी प्रस्तावक या लिखित पत्र द्वारा घोषित अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से लिखित सूचना पर अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची भी इसी दिन जारी होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
आदर्श आचरण संहिता का पालन करें
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-चुनाव की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने सभी शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष भाव से चुनाव कार्य संपादित करें।
इसी के साथ चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है।
आचार संहिता लागू, अधिकारी करें विरूपण हटाने की कार्रवाई
उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। कलेक्टर ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक भवनों, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
डाॅ. सिंह ने संपत्ति विरूपित करने वाले लोगों के विरूद्ध तत्काल निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया भी कि यदि आपके अधीनस्थ कोई संपत्ति विरूपित पाई जाती है और आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।
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