नयापारा-राजिम संभाग में बिजली बिल समाधान शिविर का हुआ आयोजन, उपभोक्ताओं को मिली राहत

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के अंतर्गत नयापारा टाउन वितरण केंद्र द्वारा नेहरू घाट स्थित सामुदायिक भवन में मंगलवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पहुंचकर योजना की जानकारी ली और बकाया बिलों के निपटारे के लिए पंजीयन कराया।

शिविर का आयोजन प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक किया गया, जिसमें मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में 50 से अधिक उपभोक्ताओं की सहभागिता रही, जिनमें से 36 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही योजना के तहत पंजीयन कराया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिल रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। शिविर में पहुंचे लोगों ने भी योजना को उपयोगी बताते हुए शासन के पहल की सराहना की।

अधिकारियों ने बताया कि नयापारा के अलावा नयापारा-राजिम संभाग के चंपारण, राजिम, फिंगेश्वर और कोपरा में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी अधीनस्थ ग्रामों और वार्डो में लगातार शिविर लगाए जाएंगे। शिविर के आलावा भी, उपभोक्ता कार्यालय से पंजीयन करा कर इस योजना का लाभ ले सकते है। 

उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना अनिवार्य

बता दे कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके थे, जिससे उनकी बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए यह समाधान योजना लागू की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके और वे आसानी से अपने बकाया का निपटान कर सकें।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकेगा। साथ ही आगामी माह में कोई अधिभार भी नहीं लिया जाएगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

विभाग द्वारा सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे कार्यालय या शिविर में उपस्थित होकर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर निपटान करें।

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