अपराधियों पर कानून का बड़ा एक्शनः रायपुर जिले के तीन आदतन बदमाश जिला बदर, इतने महीने तक प्रवेश पर प्रतिबंध

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– जिले में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने तीन आदतन बदमाशों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर की गई है। जिला बदर किए गए सभी आरोपियों पर लूट, अवैध शराब बिक्री, गांजा कारोबार, जुआ-सट्टा, मारपीट और गुंडागर्दी जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत 21 नवंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश की तिथि से 7 दिवस, अर्थात 27 नवंबर तक इन बदमाशों को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार की राजस्व सीमा से बाहर होना अनिवार्य है। इसके बाद 20 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के वे प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
इन बदमाशों को किया गया जिला बदर
- राहुल सेन (29 वर्ष), निवासी तिल्दा बस्ती थाना तिल्दा-नेवरा; अपराध- चैन स्नैचिंग, चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।
- चंदन जैन (26 वर्ष), निवासी लटर्रापारा नवापारा थाना गोबरा-नवापारा; अपराध- बलवा, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, जुआ-सट्टा और गुंडागर्दी के मामले दर्ज हैं।
- शिवम तांडी उर्फ मच्छी तांडी (29 वर्ष), निवासी डॉक्टर राजेंद्र नगर, थाना सिविल लाइन; अपराध- गाली-गलौज, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने, मारपीट, हत्या का प्रयास और चोरी सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम माना जा रहा है।
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