महंत आशीष दास की अपील को रायपुर संभागायुक्त ने किया खारिज, 55 एकड़ भूमि का मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा ग्राम धरमपुरा स्थित मठ/ मंदिर की 55 एकड़ भूमि के संबंध में महंत आशीष दास की अपील खारिज किया जिसमे तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि को सरवराकर महंत आशीष दास को देने का आदेश दिया था। तहसीलदार के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर दिया था और इसकी अपील संभागायुक्त को की गई थी ।
इसमें तहसीलदार ने मुख्य रूप से वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया था, लेकिन भूमि में प्रबंधक कलेक्टर होने के बावजूद तहसीलदार ने महंत आशीष दास के पक्ष में आदेश पारित किया था जो अब निरस्त रहेगा। संभागायुक्त ने उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत जितेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट आफ़ एमपी एंड आदर्श 2022 का उल्लेख किया कि वसीयत के विवाद के मामले में माननीय सिविल न्यायालय में जाकर अपना पक्ष सिद्ध करने पर नामांतरण किया जाएगा । इस मामले में महंत आशीष दास द्वारा सिविल में प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है ।
छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/K3AMYy3Qr6y8Zw044nyFjW
यह खबर भी जरुर पढ़े
रेरा का बड़ा फैसला: प्रमोटर को 28 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश, आवंटी को मिली राहत