बलौदाबाजार : शांति भंग करने वालों की जानकारी देने प्रशासन ने की अपील, धारा 144 अब भी लागू

जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- बलौदाबाजार भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी जिले वासियों से अवैधानिक, गैर कानूनी अथवा लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन अवैधानिक, गैरकानूनी या लोक शांति को भंग करने की दृष्टि से कोई रणनीति बना रहा हो या बैठक कर रहा हो तो उसकी जानकारी तत्काल जिला कंट्रोल रूम नंबर +91-94791-90629 में देवें। ताकि उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाई की जा सके। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि आइए हम सब एक आदर्श नागरिक होने का परिचय देवे और अपने जिले को शांति,सद्भाव, सामाजिक समरसता और विकास की एक मिसाल बनाएं।

धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाया गया

नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 10 जून से लागू धारा 144 को 20 जून की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात्रि 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था।

नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।

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