मतदान दिवस को रहेगा सामान्य अवकाश, मतदान दिवस के दिन मिलेगा संवैतनिक अवकाश, जारी हुआ आदेश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान तिथि 26 अप्रैल 2024 को जिले में होने वाले मतदान के लिए सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गरियाबंद जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके अंतर्गत जिले के राजिम और बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदातागण अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
मतदान दिवस के दिन मिलेगा संवैतनिक अवकाश
सीमावर्ती जिले में मतदान दिवस के दिन वहां के ऐसे मतदाताओं जो गरियाबंद जिले में किसी निजी संस्थान में नियोजित है, उनको अपने राज्य में मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए आंध्रप्रदेश, ओड़िसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड एवं तेलांगाना राज्य के मतदाताओं को जो गरियाबंद जिले के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय नियोजित है, ऐसे मतदाताओं को उनके राज्य के मतदान दिवस को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश मिलेगा।
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जरूरी आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में द्वितीय चरण अंतर्गत 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राज्य शासन द्वारा संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, उनको भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन संवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।
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