रायपुर जिले में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त युवक को कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने 3 माह के लिए किया जिला बदर

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ. गौरव सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत एक युवक को रायपुर जिले की सीमाओं से निष्कासित जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान उसे 4 अन्य जिले की सीमाओं से भी बाहर रहना पड़ेगा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनावेदक जोगिन्दर बाघ पिता हरि बाघ, उम्र 19 वर्ष, निवासी दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर द्वारा लगातार असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्तियों की गतिविधियाँ की जा रही थीं, जिन पर सामान्य कानूनी कार्यवाही और प्रतिबंधात्मक कदमों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक गोपनीय साक्ष्य और रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

जारी आदेश के अनुसार, अनावेदक को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, अर्थात 09 नवम्बर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा 02 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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