आचार संहिता लागू होते ही हटाए गए 300 बैनर पोस्टर, बिना अनुमति प्रचार प्रसार सामग्री लगाना प्रतिबंधित
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- नवापारा नगर पालिका परिषद ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर क्षेत्रांतर्गत लगाए गए विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु फ्लैक्स एवं बैनर पोस्टर व झंडे की जब्ती कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही नगर पालिका कर्मचारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर किया।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत गोबरा नवापारा नगर पालिका में 11 फरवरी को मतदान एवं 15 फरवरी को मतगणना होगा। चुनाव का ऐलान होने के बाद नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के मुख्य नगर अधिकारी प्रदीप मिश्रा के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप पालिका के कर्मचारी दोपहर से ही सक्रिय हो गए और मुख्य चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख सड़कों पर प्रचार प्रसार हेतु से लगाए गए लगभग 300 विभिन्न प्रकार के बैनर, पोस्टर फ्लैक्स हटा दिए गए।
नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका में अवैध रूप से लगाए गए फ्लैक्स जब्ती के साथ ही आयोजनकर्ताओं को यह भी सूचना दी गई कि यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। इसलिए मुख्य मार्ग के मार्ग विभाजक में बगैर अनुमति के अवैध रूप से किसी भी प्रकार के बेनर पोस्टर व प्रचार प्रसार की सामग्री को प्रसारित करना अथवा लगाया जाना प्रतिबंधित है।
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