शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित करते हुए शराब दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर से 2 सितंबर को जारी आदेश में प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में संचालित सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लब आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा मदिरा बिक्री और परोसने से संबंधित अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने गौरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और उनके द्वारा संचालित होटलों में भी शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर रोक लगाई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अवैध भंडारण पर भी सख्ती के निर्देश
आबकारी विभाग ने मदिरा के अवैध भंडारण पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब के भंडारण पर रोक लगाने तथा जरूरत पड़ने पर उसे जब्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्तों और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जांच दल गठित कर अवैध शराब के संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है।
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