संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में लिप्त आरोपी तीन माह के लिए भेजा गया जेल

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नकेल कसने प्रशासन की सख्त नीति के तहत रायपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की अनुशंसा के आधार पर शेख तबरेज पिता स्व. शेख मौला अली, उम्र 38 वर्ष, निवासी गांधी नगर, मुर्रा भट्टी, थाना गुढ़ियारी, रायपुर को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम, 1988 (पिट एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण में यह पाया गया कि अनावेदक शेख तबरेज के विरुद्ध थाना गुढ़ियारी में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है जबकि एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जांच में यह भी सामने आया कि वह वर्ष 2018 से अब तक मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में लिप्त रहा है और गुप्त सूचना के अनुसार चोरी-छिपे अवैध रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है।

प्रशासन ने पाया कि आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण भविष्य में भी ऐसे अपराध दोहराए जाने की पूरी संभावना है, जिससे समाज और जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1), धारा 10 तथा धारा 11 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की निरुद्धि का आदेश पारित किया गया।

संभागायुक्त महादेव कावरे ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज में नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं और नागरिकों का संरक्षण किया जा सके।

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