महानदी में रेत घाट पर हादसा: रेत से भरी हाइवा में दबने से पूर्व उपसरपंच की मौत, मामला संदिग्ध

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– महानदी पर रेत घाट में हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक ग्राम पारागांव का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद पुलिस आरोपी हाइवा चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के अनुसार आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम पारागांव निवासी संतराम पाल खेती किसानी का काम करता था। वह ग्राम पारागांव का पूर्व उपसरपंच था। शुक्रवार को संतराम ग्राम राटाकाट निवासी कमलेश निषाद व संतोष निषाद के साथ महानदी में ग्राम राटाकाट-श्यामघाट के मध्य रेम (नदी में सड़क) बनावाने का काम करवा रहे थे। इस दौरान सुबह करीब 10 बजे हाइवा क्र. सीजी 04 पीक्यू 9790 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए संत राम को टक्कर मार दी।

टक्कर से संत राम के सिर पर गंभीर चोट लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई वह महासमुंद और आरंग की सीमा पर आता है, जिसके कारण कुछ समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में आरंग थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी हाइवा चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। 

बता दें कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। महानदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर सरकार को करोड़ों का चुना लगाया जा रहा है। इस गंभीर स्थिति पर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार और प्रशासन को फटकार लगाई है। इसके बावजूद माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न तो सरकार का डर है और न ही प्रशासन का। 

कलेक्टर ने सरपंचों को जारी किया है नोटिस

ज्ञात हो कि एक दिन पहले ही महासमुंद जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 11 सरपंचों और पंचों को नोटिस थमाए थे। जिनमें बरबसपुर समेत कनेकेरा, गढ़सिवनी, अछोला, लहंगर, पीढ़ी, अमलोर, चूहरी, सिरपुर, चिंगरौद और पासिद ग्राम शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इन पंचायतों की सीमा में अवैध रेत खनन जारी है। 

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और गौण खनिज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायतों को शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। नोटिस के 24 घंटे भी नहीं बीते थे और अवैध रूप से संचालित रेत घाट पर संतु पाल की मौत हो गई।

महानदी में रेत घाट पर इस तरह की दूसरी बड़ी घटना

इसी तरह जून 2024 में रायपुर जिले के नवापारा नगर के समीपस्थ ग्राम पारागांव में अवैध रेत घाट में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जहां रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत घाट का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

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