वाहन चालकों के हड़ताल से मचा हड़कंप: बस चालकों के हड़ताल को लेकर जानिए बड़ा अपडेट
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून (hit and run law) के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
(hit and run law) बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्काजाम का आह्वान किया। इसके बाद से देशभर के विभिन्न राज्यों में आज से हड़ताल शुरू हो गई है।
ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे
वहीं इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।
जानकारी के अनुसार भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बढ़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है।
बस सेवा पर नहीं दिखेगा हड़ताल का असर
ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल के बाद लोगों की बीच अफवाह है कि यह हड़ताल बस एवं अन्य वाहनों पर भी लागू होगी, हालांकि इसका प्रभाव ट्रांसपोर्टर के अलावा अन्य वाहनों में देखने को नहीं मिलेगा। इधर रायपुर महानगरीय बस सेवा संघ के प्रवक्ता शिवशंकर देवांगन ने बताया कि रायपुर, राजिम और गरियाबंद बस अपने निर्धारित समय में चलेगी। हड़ताल का असर बस सेवा में नहीं पड़ेगा । यदि हड़ताल के लिए ट्रांसपोर्टर सहयोग की मांग करता है, तो संघ द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।
छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/GPp1JCZPzYl0tbbUUBm7UJ