आरक्षण कार्यवाही की तिथी फिर बदली, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, इस दिन लग सकती है आचार संहिता
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे है। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी उम्मीदवारों की धड़कने बढ़ी हुई है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की तिथियों में बदलाव किया गया है। आदेश अनुसार अब पंचायत के वार्डों का आरक्षण 8 जनवरी को होगा वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 11 जनवरी को किया जाएगा। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे साथ ही दोनों चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। EVM का इस्तेमाल निकाय चुनावों में नहीं होगा। उम्मीदवार अधिक होने की वजह से बैलेट पेपर द्वारा चुनाव करवाने का फैसला सरकार ने लिया है।
जल्द चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
श्री साव ने आगे बताया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है।हर तीन महीने में मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य किया गया। इन सब के कारण तैयारी में थोड़ा समय लगा है।
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरीय निकायों में 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण निर्धारित की जाएगी। जैसे ही आरक्षण की कार्यवाही समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव के कार्यक्रम घोषित कर देंगे।
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