पटाखा दुकानों के सुरक्षा से संबंधित जारी की गई सूचना, हेल्प लाईन नम्बर किए गए जारी
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिले में लगाये जाने वाले पटाखा दुकानों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं टिप्स जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी की गई है। साथ ही गरियाबंद जिले में फायर कन्ट्रोल हेल्प लाईन नम्बर 101, 7692927373 एवं 8319571134 जारी की गई है। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
जारी निर्देशानुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी, (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होना चाहिए।
विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए, एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में पर्याप्त मात्रा में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए, इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है।
दुकानों के सामने कुछ अंतराल में, 500 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक एवं कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चहिये। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।