12 गांजा तस्करों को भेजा गया जेल, रायपुर कमिश्नर के निर्देश पर PIT NDPS के तहत हुई कार्रवाई, आरोपियों को इतने महीने की मिली सजा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गांजा तस्करी में शामिल 12 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ पिट एनडीपीएस अधिनियम (PIT NDPS Act) की धारा 11 के तहत कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई रायपुर कमिश्नर महादेव कवरे के निर्देश पर की गई है। इस संबंध में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है।
गांजा तस्करी में शामिल पाए गए आरोपियों में नूरी दीप (सिविल लाइंस थाना, रायपुर), धर्मेंद्र टंडन उर्फ बबलू (मंदिर हसौद थाना), पुनीत राम साहू (धरसीवा थाना), भुवनेश्वरी धीवर (गुढ़ियारी थाना), आरती छाबड़ा (डी.डी. नगर थाना), मोहम्मद आजम (टिकरापारा थाना), अब्दुल आदिल (गंज थाना), बालकृष्ण सिन्हा (कबीर नगर थाना), शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू (तीनों अभनपुर थाना) और आरती रजक (सिटी कोतवाली थाना, धमतरी) शामिल हैं। सभी आरोपियों को तीन-तीन महीने के लिए जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि रायपुर संभाग के कमिश्नर ने अब तक PIT NDPS एक्ट के तहत कुल 38 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि कई अन्य मामलों में जांच जारी है। यह कार्रवाई राज्य में अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कंट्रोल रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/GKvBlfXqlpKC4RRB4msclj?mode=ems_copy_t











