तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना: छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस ब्याज सहित लौटानी होगी

राशि जमा न करने पर कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अधिक राशि लिए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। छात्रों से ली गई अधिक राशि एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों को लौटाने के निर्देश दिए हैं।

प्रवेश तथा फीस नियामक समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि.) प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, जुनवानी, भिलाई (छ.ग.), श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल र्साइंस, मोवा, रायपुर (छ.ग.) एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भानसोज, ग्राम-गोढ़ी, रायपुर (छ.ग.) में एम.बी.बी.एस., एम.डी. एम.एस. पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के नाम पर अत्यधिक राशि प्रत्येक छात्र से लिये जाने की शिकायतों को जांच में सही पाया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों को जुर्माने की राशि शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा करने को कहा गया है। यदि एक माह के भीतर राशि जमा न की जाए तो शासन को तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है।

जस्टिस श्री शास्त्री ने बताया कि इन तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से अत्यधिक राशि लेने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त होने पर समिति द्वारा संबंधित तीनों मेडिकल कॉलेजों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर और उनसे खाते के विवरण आदि की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने यह पाया कि तीनों ही कॉलेज ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के लिये जिसे वे केवल ‘न लाभ-न हानि’ के रूप में ही संचालित कर सकते हैं अर्थात् वास्तविक खर्च को ही लेने की अधिकारिता उन्हें हैं, लेकिन उनकी ओर से मनमानी राशि छात्रों से ली जा रही है।

4 लाख रुपए से अधिक राशि ली जा रही थी

जांच में पाया गया कि श्री शंकराचार्य आयुर्विज्ञान संस्थान जुनवानी भिलाई द्वारा परिवहन मद में 2.50 लाख रुपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 4,635 रुपए है। इसी प्रकार छात्रावास मद में 2.46 लाख रुपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 53,337 रुपए है। मेस चार्ज के रूप में 56,700 रुपए की राशि ली जा रही है, जबकि वास्तविक राशि 51,015 रुपए है। इस प्रकार विद्यार्थियों से 4,43,713 रुपए अधिक राशि ली जा रही है।

इसी तरह श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा रायपुर द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपए राशि ली जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,719 रूपए, वास्तविक राशि 50,583 रूपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 27,476 रूपए है। इस प्रकार 4,58,222 रूपए अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।

इसी तरह रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल र्साइंंस भानसोज, ग्राम गोढ़ी रायपुर द्वारा तीनों मद में 5.50 लाख रूपए की राशि ली जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मद में वास्तविक राशि 13,384 रूपए, वास्तविक राशि 37,748 रूपए तथा मेस चार्ज की वास्तविक राशि 45,275 रूपए है। इस प्रकार 4,53,593 रूपए अधिक राशि छात्रों से ली जा रही है।

उपरोक्त आधार पर तीनों मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से ली गई अधिक राशि को एक माह के भीतर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छात्रों के खाते में जमा करने एवं तीनों ही कॉलेजों पर 10-10 लाख रूपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया है, जो शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा किया जाए। यदि एक माह के भीतर राशि जमा नहीं की जाएगी, तो शासन को तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है।

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