घरेलू गैस सप्लाई पर प्रशासन सख्त, ऑनलाइन बुकिंग आसान बनाने के दिए निर्देश, दुरुपयोग पर होगी बड़ी कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी की उपलब्धता और उपभोक्ताओं तक उसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। रायपुर में 17 मार्च 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने अधिकारियों और ऑयल कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एलपीजी बुकिंग व्यवस्था को और अधिक सरल और सुलभ बनाया जाए।

ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होगा आसान

बैठक में व्हॉट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, आईवीआरएस और वेबसाइट के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया। विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन द्वारा जारी नए बुकिंग नंबर (मोबाइल 8927225667 और आईवीआरएस 8391990070) को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 214 छापों में 1013 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें रायपुर जिले में सर्वाधिक 392 तथा बिलासपुर जिले में 201 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि घरेलू गैस का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही हो और आम उपभोक्ताओं को उसका पूरा लाभ मिल सके।

सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई गई

खाद्य सचिव श्रीमती कंगाले ने  ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित एलपीजी बुकिंग को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई गई है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी वितरण के लिए संतुलित और प्राथमिकता आधारित व्यवस्था लागू की गई है, ताकि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित न हों। इसके तहत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बल कैम्प, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट की कैंटीन को उनकी मासिक आवश्यकता के अनुरूप गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं उनके सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों, कैंटीन एवं गेस्ट हाउस को उनकी विगत माहों के उपभोग का  50 प्रतिशत की सीमा तक, जबकि पशु आहार उत्पादक संयंत्र एवं बीज उत्पादक इकाइयों तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) के अंतर्गत कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एलपीजी बुकिंग एवं आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए खाद्य विभाग का कॉल सेंटर (1800-233-3663 एवं 1967) सक्रिय है, जहां प्राप्त शिकायतों का ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके।

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