नवापारा थाना प्रभारी ने ली शांति समिति की बैठक: आगामी त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाही

गणेशोत्सव समिति के लिए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी, नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :-  आगामी त्योहारों गणेश चतुर्थी और जश्ने ईद मिलादुन्नबी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवापारा तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौड़, थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल ने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, धर्मो के प्रमुख और पत्रकार उपस्थित थे। 

थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल ने गणेशोत्सव समिति के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान में गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना किया गया है, वहाँ फायर सेफ्टी के लिये आग बुझाने वाले उपकरण/सिलेन्डर ट्रिगिंग मशीन, रेत आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही विद्युत विभाग से पण्डाल में सही तरीके से वायरिंग कराई जानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का दुर्घटना ना हो, अगर किसी प्रकार का दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से समिति द्वारा करना होगा।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गणेशोत्सव पर्व के दौरान केवल मि‌ट्टी के बनी मूर्तियों की स्थापना किया जायेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना नहीं करें।

पंडाल लगाने के पूर्व नगर पालिका / नगर पंचायत से अनुमति प्राप्त करें। पालिका द्वारा दिये गये निर्धारित स्थान में ही पंडाल लगायेंगें तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने के लिये एसडीएम/तहसील कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेंगे व मार्गों पर पंडाल नही लगायेंगे।

अत्यंत तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर मल्टीटोन हॉल, प्रेशर हार्न एवं ध्यनिविस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर नार्मल ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय ग्रीनट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिये गये आदेश एवं निर्देश का शत प्रतिशत पालन करेंगें।

तेज आवाज पर होगी कड़ी कार्रवाही

उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा डी०जे० पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिसका पालन करते हुये डीजे नहीं बजायेगे। लाउड स्पीकर या माइक  सेट का उपयोग या अन्य ध्यनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग उसकी सीमा 10 डीबी (ए) से 75 10 डीबी (ए) तक उपयोग करेंगे इससे अधिक होने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

लाउड स्पीकर या माईक सेट का उपयोग बिना जिला दंडाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं दिया जायेगा तथा रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम या टॉम-टॉग या ट्रमपेट पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग नहीं करेंगे। अतिसंवेदनशील क्षेत्र जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएँ, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कग से कम 100 मीटर दूरी तक उपयोग तथा पटाखे नहीं फोडेंगें।

इन बातों का रखे विशेष ध्यान

गणेश प्रतिमा स्थापना व विसर्जन के दौरान यातायात बाधित नहीं करेंगे। हाईटेशन बिजली तार के नीचे पंडाल नही लगायेंगे। हुकिंग करके बिजली की चोरी नहीं करेंगे तथा विद्युत विभाग से अनुमति लेकर बिजली प्राप्त करेंगें। गणेश पंडाल में अपने स्वयं का वॉलेंटियर रखेंगे। पंडाल के आसपास पर्याप्त रूप से पार्किंग व्यवस्था रखेंगे। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित किये गये स्थानो पर ही करेंगे। गणेश प्रतिमा का विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नही करेंगे।

गणेश प्रतिमा का विसर्जन एक ही दिन में शासन/प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि को ही करेंगे। गणेश पंडाल में अवैधानिक कार्य जुआ शराब जैसे कृत्य नही करेंगे तथा विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार से शराब/गांजा जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, सेवन किया हुआ पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार से वाद विवाद न होने पाये जिसके लिये वॉलेटिंगर रखेंगे।

थाना प्रभारी ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी इन गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की अपील आमजनों से की है। जिस पर बैठक में उपस्थित नागरिकों द्वारा सहमति जताई गई है। 

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