घर के पिंजड़े में बंद तोता आपको भिजवा सकता है जेल, वन विभाग ने जारी किये कड़े निर्देश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- आपके घर के किसी कोने में पिंजड़े में बंद तोता आपको जेल भिजवा सकता है। शायद आपको इसकी जानकारी नहीं हो तो जान लीजिए कि भारतीय तोते को घरों में रखना गैरकानूनी है। छत्तीसगढ़ में भी तोता समेत अन्य पक्षी अब पिंजरे में कैद कर नहीं रख सकते। यदि आपने घर पर तोता भी पाला है तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ वन मंडल ने अब इस पर कड़ाई बरतने का फैसला लिया है। अपराधियों के लिए तीन वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

बता दे कि राज्य में पक्षियों की धड़ल्ले से चल रही खरीदी बिक्री की शिकायत के बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सभी मुख्य वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि कानूनी संरक्षण प्राप्त तोता या अन्य पक्षियों की अवैध बिक्री, खरीदी या घरों में उसके रखरखाव पर रोक लगाई जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुए संशोधन की अनुसूची में तोता समेत अन्य पक्षियों की खरीदी, बिक्री तथा उसका पालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सजा का प्रावधान भी है।

तुरंत छोड़ने की सलाह

जिनके पास कोई भी संरक्षित पक्षी या वन्यजीव है, वे उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को सौंपें। इसके अलावा, पक्षियों को निकटतम सरकारी चिड़ियाघर में भी सौंपा जा सकता है। स्वस्थ पक्षियों को, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सकता है, तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है। पक्षियों और वन्यजीवों की खरीद-फरोख्त या घरेलू पालन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश पत्र में इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की गई है कि अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने संबंधी पूर्व में जारी निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है। वन महकमे ने डीएफओ को निर्देश दिया है कि तोता समेत अन्य पक्षियों की अवैध बिक्री, खरीदी और उसे पालने संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए विभागीय स्तर पर एक अधिकारी का नाम उसके मोबाइल नंबर सहित जारी किया जाए। साथ ही टोल फ्री नम्बर-18002337000 को आम जनता में प्रचार-प्रसार किया जावें।

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