गरियाबंद में 11 शिक्षकों पर गिरी गाज: 3 साल की सजा के साथ लगा जुर्माना, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- गरियाबंद जिले में 11 शिक्षकों के भर्ती मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के बदौलत नौकरी कर रहे थे। पूरा मामला मैनपुर क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार गरियाबंद के मैनपुर फर्जी शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में कोर्ट ने 11 शिक्षाकर्मियों को दोषी पाया। सभी को 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। सभी दोषियों ने जमानत लेकर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी करने वाले इस मामले की 11 साल तक सुनवाई चली। कोर्ट ने 26 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
बीएड-डीएड प्रमाण पत्र निकले फर्जी
बताया जा रहा है कि साल 2008 में व्यापम से हुई भर्ती में बगैर डीएड, बीएड (D.Ed-B.Ed) के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं थी। दोषियों ने परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन में डीएड करना बताया था। इसके बाद किसी तरह अपने आप को चयन सूची में शामिल भी करा लिया था। सत्यापन की बारी आई तो डीएड का फर्जी सर्टिफिकेट अटैच भी कर दिया, जिसे चयन समिति ने भी मान लिया था। इन 11 फर्जी शिक्षाकर्मी में पिताम्बर साहू, योगेन्द्र सिन्हा, देव नारायण साहू, भेगेश्वरी साहू, हेमलाल साहू, दौलत राम साहू, संजय शर्मा, ममता सिन्हा, शंकर लाल साहू, अरविंद कुमार सिन्हा, शिव कुमार साहू का नाम शामिल है।
मामला दर्ज करने में लग गए थे दो साल
धमतरी जिले के चंदना निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने आरटीआई के तहत जानकारी निकाल कर 11 लोगों के द्वारा लगाए गए सर्टिफिकेट के फर्जी होने का खुलासा किया था। रायपुर एसपी के समक्ष अप्रैल 2010 को इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाया। मामले को रायपुर से गरियाबंद एसपी कार्यालय ट्रांसफर करने के बाद जांच नए सिरे से शुरू की गई।
जानकारी के मुताबिक राजनीतिक सरंक्षण के चलते मामला खींचता गया। आखिरकार 28 जनवरी 2012 को इस मामले में मैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले में 11 शिक्षाकर्मी समेत चयन समिति के 6 अफसरों को आरोपी बनाया गया था। कुछ अफसर व महिला कर्मियों ने अग्रिम जमानत कराया था, जबकि कुछ को जेल तक जाना पड़ा था
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