खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन के प्रकरणों से 31लाख से अधिक राशि की वसूली, 10 जून तक कर सकेंगे रेत भंडारण
कलेक्टर के निर्देश पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्यवाही जारी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर टास्क फोर्स की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। जनवरी 2024 से मई 2024 तक अवैध परिवहन के 105 प्रकरण से 25 लाख 65 हजार 567 रुपये, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरणों में 5 लाख 97 हजार 500 रुपये अर्थदंड की राशि वसूल की गई।
इस तरह कुल 115 प्रकरणों से 31 लाख 63 हजार से अधिक अर्थदंड की राशि की वसूली की गई है।कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के टास्क फोर्स की बैठक में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील चिन्हांकित क्षेत्रों में रैम्प रास्ता खोदकर अवैध परिवहन को बंद करने को कहा। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले के हथखोज-1, हथखोज-2 एवं मजरकट्टा में स्वीकृत रेत खदान है। स्वीकृत रेत खदानों से ही रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जाना है।
10 जून तक करलें रेत भंडारण
परिवहनकर्ताओं को स्वीकृत रेत खदान से परिवहन कर आम जनता को सस्ता, सुलभ मूल्य में रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। स्वीकृत रेत खदान के 15 किलोमीटर की परिधि में 6 हजार से 8 हजार रुपये में प्रति हाईवा रेत उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 जून मानसून के पूर्व सभी निर्माण विभागों को अपनी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत रेत खदानों से परिवहन कर रेत भंडारित करने को कहा गया है।
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