पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर प्रशासन के जारी किए निर्देश, अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई
ऑनलाइन बुकिंग पर ओटीपी आधारित रिफिल, बोतल या ड्रम में बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कि जाएगी कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद कलेक्टर बीएस उइके ने जिले के सभी गैस वितरकों को आयल कंपनियों के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से अस्पतालों और छात्रावासों में गैस की कमी न हो, इसका ध्यान रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि वितरक प्रतिदिन गैस की आवक और वितरण की लिखित जानकारी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराएं। गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 25 दिन निर्धारित की गई है तथा केवल ऑनलाइन बुकिंग पर ओटीपी आधारित रिफिल वितरण किया जाएगा।
इसके साथ ही गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। उपभोक्ताओं को आवश्यक होने पर रिफिल प्राप्त करने संबंधी जानकारी गैस एजेंसियों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी संस्था द्वारा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने दिए निर्देश
मध्य-पूर्व एशिया में उत्पन्न युद्ध की स्थिति को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य रूप से बनाए रखी जाए। पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को केवल वाहनों में ही पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराएं। किसी भी स्थिति में बोतल, कंटेनर, ड्रम या अन्य बर्तनों में पेट्रोल-डीजल का वितरण नहीं करें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार पेट्रोल-डीजल का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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