सरकारी राशन का अवैध परिवहन करने पर वाहन जब्त, 3 वाहनों पर अलग मामलों में कार्रवाही

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन को राजसात किया गया है। शासकीय खाद्यान्न सामग्रियों के अवैध परिवहन की शिकायत के संबंध में मामले की जांच एवं परीक्षण कर अपर कलेक्टर द्वारा उक्त वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि शासकीय राशन के अवैध परिवहन के संबंध में छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में आदेश पारित किया गया है।

इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन किये जाने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 जे.ए. 4727 को राजसात किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन को नीलाम करते हुए प्राप्त राशि शासन के पक्ष में जमा किया किये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय राशन सामग्री के अवैध परिवहन की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् छ0ग0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(ग) के तहत जप्तशुदा वाहन को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।

शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल को किया गया राजसात

कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले में शराब के अवैध निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन पर सख्त रुख अपनाते हुए अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को राजसात करने की कार्यवाही की है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जप्तशुदा वाहनों की नीलामी के लिए सूचित किया गया है। उक्त वाहनों की नीलामी पश्चात प्राप्त धनराशि शासकीय खजाने में जमा की जायेगी।

कलेक्टर अग्रवाल ने कलेक्टर न्यायालय में दर्ज दो प्रकरणों की सुनवाई के तहत अंतिम फैसला देते हुए शराब परिवहन में शामिल दो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी. 4810 एवं सीजी 15 डी 2206 को राजसात किया गया है। उल्लेखनीय है कि 13 जुलाई 2023 को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी 4810 में प्लास्टिक बोरी में 18 नगर देशी मदिरा प्लेन तथा 14 नग देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 5.7 बल्क लीटर रखकर अवैध परिवहन करने हुए पाया गया।

इसी प्रकार 30 दिसम्बर 2023 को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डी 2206 में 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में वाहन को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त दोनों वाहनों की राजसात की कार्रवाही की गई है। 

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