मतदान केन्द्र में वोटिंग देते बनाया वीडियो, फिर किया वारयल, चुनाव आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- अपना मतदान किसे दिया है यह पूछना और बताना या वीडियो फ़ोटो लेना निर्वाचन के नियमों के तहत गैर कानूनी है । गोपनीयता भंग करने के मामले मे इसमे सजा हो सकती है । खासकर मतदान का वीडियो बनाकर वायरल करने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है ।

ऐसे ही मामले दो दिन पहले हुए लोकसभा चुनाव में सामने आये है । इस मामले की जानकारी मतदान दल को मिली तो हड़कंप मच गया। पीठासीन अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जिसमें पुलिस ने धारा 171 (f ) IPC एवं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 130 (1) (क) का अपराध पंजीबद्ध किया है ।

जानकारी के अनुसार सरगुजा लोकसभा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 196, प्राथमिक शाला सीतापुर में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान दिलेश तिग्गा फोन लेकर अंदर घुसा और ईवीएम में वोट देते हुए अपना वीडियो बनाया । युवक ने मतदान केंद्र से बाहर आकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसकी जानकारी मतदान दल को मिली तो पीठासीन अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दिलेश तिग्गा (26) को गिरफ्तार किया। पुछताक्ष में आरोपी ने मतदान का वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल को भी जब्त किया गया और न्यायालय में पेश किया गया है।

दूसरा मामला बिलासपुर में

इसी तरह का दूसरा मामला बिलासपुर लोकसभा चुनाव में भी सामने आया है । कुछ लोगों ने EVM पर वोट डालते हुए वीडियो बना लिया साथ ही VVPAT की स्लीप का वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में पार्टी विशेष के पक्ष में वोट डालने की अपील की भी गई थी। नोडल अफसर ने इसे मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला माना और इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में कर दी। जिस पर पुलिस ने धारा 171(ग) के तहत केस दर्ज किया है। लगभग 6 सोशल मीडिया आई डी पर मामले दर्ज किये गए है ।

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