शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एचएन त्रिवेदी ने पैरवी की।

बताया गया कि नाबालिग लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता-पिता रोजी-रोटी के लिए बाहर रहते हैं और कभी-कभी उससे मिलने आते हैं, वह अपने छोटे भाई-बहनों के साथ गांव में अपनी दादी के पास रहती है। जामगांव निवासी आरोपी रामनारायण महंत का पीड़िता के घर आना-जाना था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (2) (ढ) आईपीसी एवं धारा 4 व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में उपलब्ध साक्ष्य, तथ्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने आरोपी को दोषी पाया।

मामले में न्यायालय ने आरोपी रामनारायण महंत को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 7 वर्ष की अतिरिक्त सजा और 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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