BEO से मारपीट मामला : आरोपी प्रधान पाठक गिरफ्तार, संयुक्त संचालक ने जारी किया निलंबन आदेश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- अभनपुर में बीईओ से मीडिल स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा मारपीट मामले में शासन ने तुरंत कार्रवाही करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है। वहीं इस घटना के बाद बीईओ ने अभनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर अभनपुर पुलिस ने कार्रवाही करते हुए प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने भेजा गया है।

जानिए पूरा मामला

अभनपुर ब्लॉक के परसदा सोंठ स्थित मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ राजन बघेल सोमवार सुबह करीब 11.30 अभनपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धनेश्वरी साहू के पास सीआर रिपोर्ट में मार्किंग कराने पहुंचा था। इस दौरान श्रेणी सुधार को लेकर प्रधान पाठक और बीईओ के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर प्रधान पाठक ने गाली-गलौज करते हुए महिला बीईओ से मारपीट शुरू कर दी और टेबल पर पटक कर गला दबाने की कोशिश की।

आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश

इस बीच कार्यालय के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़ाया। घटना के बाद बीईओ ने थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रधान पाठक राजन बघेल के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 221, 132, 121(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

संभागीय संयुक्त संचालक ने की निलंबन कार्रवाई

बीईओ धनेश्वरी साहू ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की, जिसके बाद रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रधान पाठक राजन कुमार बघेल द्वारा अपने गोपनीय प्रतिवेदन में वर्गीकरण को सुधारने के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से बहसबाजी, अभद्र व्यवहार और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कक्ष में रखे कुर्सियों को पटका तथा अधिकारी पर हाथ उठाने की कोशिश की गई। प्रधान पाठक राजन कुमार बघेल द्वारा अधिकारी के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज भी की गई है।

तत्काल प्रभाव से निलंबित

प्रधान पाठक राजन कुमार बघेल का यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। अतः राजन कुमार बघेल, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा सोंठ विकासखंड-अभनपुर, जिला-रायपुर छ.ग. को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में राजन कुमार बघेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय  विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा नियत किया गया है।   

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