अभनपुर तहसील के अंतर्गत 34 गांवों में जमीन खरीदी बिक्री पर लगी रोक के पूर्व आदेश पर किया गया संशोधन, कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने जारी किए नए आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पूर्व में जिले के 34 ग्रामों की जमीन पर निर्माण तथा हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के प्रस्ताव के आधार पर जारी पुराने रोक आदेश में संशोधन करते हुए, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 34 ग्रामों की भूमि नए निर्देश जारी कर दिए है।

इस आदेश के तहत अभनपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गिरोला, (बेलडीह) बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खटटी, परसदा तथा गोबरा नवापारा तहसील के अंतर्गत ग्राम खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव तथा खरोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम आलेसुर, पचरी, छड़िया, पथराकुण्डी, नहारबीड एवं खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी तथा तहसील मंदिर हसौद के ग्राम खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी, गनौद जैसे ग्रामों के चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में स्थित सभी भू-भागों पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हालांकि, इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों पर पूर्व में लगाई गई रोक हटा ली गई है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत भू-अर्जन प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों के अनुपालन में जारी किया गया है।

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