प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित, 35 % तक मिलेगा अनुदान
जिले के पात्र उद्यमियों के लिए ऋण एवं अनुदान सुविधा उपलब्ध

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के लिए जिले के मूल निवासी एवं इच्छुक पात्र उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित योजना है।
इस योजनांतर्गत आयोग द्वारा जारी नकारात्मक उद्योग को छोड़कर किसी भी ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये तथा निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक लागत की परियोजनाएं स्वीकार होती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है।
परंतु सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में सामान्य पुरुष हितग्राही को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग के महिला हितग्राही को 5 प्रतिशत स्वयं का अशंदान विनियोजित करना होता है।
यहाँ करें आवेदन
योजना की निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो, आधारकार्ड, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जनसंख्या तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन https://www.kviconline.gov.in/ अथवा पीएमईजीपी ऑनलाईन एपलिकेशन साइट पर ऑनलाइन तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रूपये तथा निर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रूपये तक लागत की परियोजाएं स्वीकार होती है।
जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। आवेदन 2 प्रतियों में सहायक संचालक ग्रामोद्योग, संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में प्रस्तुत कर सकते है। पंरपरागत उद्योग सेलून (नाई), ईट निर्माण, सिलाई कार्य, झाडू निर्माण, पितल मूर्ति निर्माण, लकड़ी फर्नीचर निर्माण तथा लोहारी (फेब्रिकेशकन कार्य), लिफकप मशीन, कपड़ा बुनाई आदि। मांग आधारित मोबाईल रिपेरिंग, आटो रिपेरिंग, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक रिपेरिंग, सेंट्रिग कार्य (राजमिस्त्री), हॉलर एवं आटाचक्की, स्टोन कटिंग पालिशिंग आदि। अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक ग्रामोद्योग, संयुक्त जिला कार्यालय, गरियाबंद कक्ष क. 68, 57 से कार्यालयीन अवधि में संपर्क कर सकते हैं।
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