जुआ या सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित करने पर होगी कार्यवाही ,एडवायजरी जारी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- भारत में जुआ या फिर ऑनलाइन गेम (सट्टा-मटका) गैर कानूनी है। इसके बावजूद इसे धड़ल्ले से खेला जा रहा है।अवैध तरीके से धनोपार्जन की प्रवृत्ति तथा ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई है । एक बार लत लगने के बाद व्यक्ति इसका आदि हो जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है।

इस पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 10 के तहत जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो ऐसे सभी खेलों का इलेक्ट्रानिकऔर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा। इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई धारा 10 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो 3 वर्ष तक का कारावास और 50 हजार रूपए तक का जुर्माना देना होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा जिले के समस्त विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीव्ही चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित न करने के लिए जारी एडवायजरी में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार के विज्ञापन जिसके माध्यम से इन खेलों का इलेक्ट्रानिक और  प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कर बढ़ावा दिया जाता है वह एक दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने को कहा गया है।

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