ऊंची जान पहचान होना बताकर लोगों से की धोखाधड़ी, आरोपी को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार

गरियाबंद के अलावा बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने आप को पत्रकार बताते हुए बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान होना बताकर लोगों से 9 लाख 65 हजार की धोखाधड़ी की है। आरोपी के विरूद्ध गरियाबंद ही नहीं बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग में भी धारा 138 एनआईए का न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 17.01.2025 को आवेदक अघन सिंह ध्रुव पिता बिसाहू राम ग्राम गायडबरी थाना छुरा द्वारा थाना गरियाबंद आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। जिसमें आवेदक ने बताया कि करीब 02 साल पूर्व इनकी जान पहचान ग्राम नागाबुड़ा निवासी बलराम नायक के साथ हुआ था। जो स्वयं को पत्रकार बताता था और बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान होना बताता था। उस समय बलराम नायक बोला था कि कोई काम होगा या किसी का नौकरी लगाना होगा तो बताना सब काम करवा दूंगा।
जिसके बाद अघन सिंह ने वर्ष 2022 में अपने नाती का सरकारी नौकरी लगवाने बलराम नायक को बोला। उसके बाद आरोपी ने उसे वन निभाग में नौकरी लगवा दूंगा कहकर 01 लाख 10 हजार रूपय ले लिया था। साथ ही उसी गांव के अन्य युवाओं को भी अपने विश्वास में लेकर उनसे भी नगद रकम ले लिया। जब बलराम नायक के बताये तिथि में बच्चों की नौकरी नही लगी तो उनसे संपर्क किया गया तब उसने आज-कल में ज्वाईनिंग लेटर आने की बात कहकर घुमाते रहा।

घर में घेराबंदी कर किया गिरफ्तार 

आवेदन पर आरोपी बलराम नायक की पता तलाश के दौरान 09.03.2025 को उनके घर में ही घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ किया। पुछताक्ष के दौरान बलराम ने अपना अपराध कबूल कर ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 9,65,000 रूपये नगदी रकम लेकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 420 भादवि0 का पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ़्तार कर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी बलराम नायक एक शातिर किस्म का व्यक्ति है, इनके विरूद्ध जिला गरियाबंद के अलावा जिला बालोद, जिला बलौदाबाजार, जिला दुर्ग में भी धारा 138 एनआईए का माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।

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