गरियाबंद जिले में बाल विवाह मुक्त अभियान को मिली बड़ी उपलब्धि, 294 ग्राम पंचायतें और 5 नगरीय निकाय बाल विवाह मुक्त घोषित, दावा आपत्ति आमंत्रित

आपत्तियाँ 7 दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत् गरियाबंद जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए रणनीति व कार्ययोजना अनुसार 31 मार्च 2029 तक जिले को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ग्राम पंचायत 334 का 40 प्रतिशत अर्थात् 134 ग्राम पंचायतों और 02 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त कर प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इनमें गरियाबंद विकासखण्ड के 60 ग्राम पंचायत, छुरा केे 71, फिंगेश्वर के 60, मैनपुर के 61 एवं देवभोग विकासखण्ड के 42 ग्राम पंचायत इस प्रकार कुल 294 ग्राम पंचायत एवं 05 नगरीय निकायों से नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नही होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुआ है। जिसके कारण इन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया गया है।

इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा ग्राम पंचायतों के आमजन को इस संबंध में कोई आपत्ति है या किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में है. तो वे अपनी दावा-आपत्ति 07 दिवस के समय सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 80 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दावा आपत्ति कर सकते है।

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