नवरात्रि पर्व के बीच गौवंश के मिले कटे सिर, पुलिस ने 11 आरोपियों को पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद निकाला जुलूस; जमकर हुआ हंगामा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– जिले के पुल और शीतला तालाब में गौवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर गौवंश को काटने और मांस बेचने में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। वहीं, आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा आरोपियों की पिटाई करने की कोशिश किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। मामला राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर को गौरीनगर में निर्माणाधीन पुल के पास गाय का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। इसके दो दिन बाद उसी क्षेत्र के शीतला तालाब में भी गाय का एक और कटा हुआ सिर मिला। लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद मामला गंभीर हो गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गाय के कटे सिर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नाराज लोगों और वार्डवासियों ने कोतवाली थाने के बाहर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

नवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और जांच शुरू की गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए चिखली थाना और साइबर सेल की विशेष टीमें गठित की गईं।

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान कुछ लोग सड़क में घूम रहे गौवंशों को अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गौरीनगर निवासी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा (39) और उसके परिवार के सदस्यों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ में गौवंश काटने और मांस बेचने का आरोप

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अब्दुल अलीम ने अपनी पत्नी, नाबालिक बेटी और अन्य लोगों की मदद से गायों को काटने तथा उनका मांस बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल अलीम, उसकी पत्नी अंजुम बेगम (35), सलमान खान (19), मोहम्मद साकिर खान (20), मोइन गौरी (35), आरिफ कुरैशी (39), सलीम अख्तर (42), सैयद नदीम (38), मोहम्मद सिराज (46) और मोहम्मद तौहीद (28) को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।

धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत कई धाराओं में केस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 325, 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो सुत्ता, एक धारदार चाकू और एक स्कूटी जब्त की है। मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों और पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

कोर्ट में पेशी के दौरान जुटी भीड़, पिटाई की कोशिश की चर्चा

गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों का जुलूस निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, न्यायालय में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट करने का प्रयास किया। मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

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