चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट: निर्चाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, 2025 का निकाय चुनाव बैलेट पेपर से न होकर ईवीएम (EVM) मशीन के जरिए कराएं जाएंगे। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित भी हो गई है।
बता दें कि साल 2019 का नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया था। वहीं इस बार यह चुनाव ईवीएम (EVM) से होने की सूचना उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने पहले से दे दी थी, जो अब राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू हो जाएगी। अधिसूचना में मतपत्र का प्रावधान को विलोपित कर EVM से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं।
महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण का प्रकाशन
निर्वाचन आयोग द्वारा एक और अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के हुए आरक्षण का प्रकाशन किया गया है।
गरियाबंद के देवभोग में आरक्षण की कार्रवाई
गरियाबंद जिले के देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। वहीं कलेक्टर एवं जिला प्राधिकारी अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को नगर पंचायत देवभोग के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की गई। जिसमें देवभोग नगर पंचायत के 15 वार्डाे के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग तथा प्रवर्गवार महिला आरक्षण के लिए पर्ची निकालकर आरक्षण की कार्रवाई संपन्न हुई।
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