सी जी श्रमिक पंजीयन कार्ड : इस तिथि तक करा ले नवीनीकरण नहीं तो रद्द हो जाएंगे कार्ड
(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष से अधिक हो गए है । उन्हें नवीनीकृत पंजीयन कराने के लिए तारीख बढाई गई है । ऐसे श्रमिक पुनः अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं।
पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है । 31 मार्च 2024 के बाद पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को अपंजीकृत माना जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
प्रवासी श्रमिकों और निर्माणी श्रमिकों को दिलाएं श्रम योजना का लाभ
श्रम मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप प्रदेश के निर्माण श्रमिक जो अन्य प्रांत में अपने बेहतर रोजगार के उदेश्य से प्रवास करते हैं, ऐसे प्रवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर उनको मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभांवित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अन्य राज्य में प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओे से लाभांवित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शत-प्रतिशत निर्माण श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके।
बैठक में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए श्रमिकों को पंजीयन हेतु 90 दिवस निर्माण कार्य किये जाने संबंधी पूर्व में नियोजक या ट्रेड यूनियन के माध्यम से दिये जाने वाले नियोजन प्रमाण पत्र के प्रावधान के स्थान पर अब श्रमिक द्वारा स्वंय कार्य में नियोजित होने के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पंजीयन, नवीनीकरण के आवेदन लिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी., विशेष सचिव वित्त विभाग श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा एवं सचिव बीओसी श्रीमती सविता मिश्रा उपस्थित थे।
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