अभनपुर में फर्जी पत्रकार और फर्जी माइनिंग अधिकारी गिरफ्तार, रेत भरी हाइवा को रोककर करते थे अवैध वसूली

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– अभनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माइनिंग अफसर और पत्रकार बताकर रेत भरी हाइवा वाहनों को रोककर अवैध वसूली करने वाले का पर्दाफास हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामला रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र का है।
मानिकचौरी के पास कर रहे थे वासूली
जानकारी के अनुसार ग्राम मानिकचौरी के पास शुक्रवार रात्रि करीब 8 बजे गिरोह के आशीष यादव, तिलका साहू एवं प्रणव साहू एवं अन्य दो लोग रेत भरी हाइवा को रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। बताया गया कि गिरोह के लोग रेत वाहनों को रोककर पहले रॉयल्टी चेक करते थे, फिर ओवरलोडिंग और ऑनलाइन चालान काटने का हवाला और धमकी देकर पैसे की वसूली कर रहे थे।
हाइवा वाहन चालक ओमलाल यादव ने बताया कि वह ड्राइवरी का काम करता है। वह शुक्रवार को लखना खदान से हाइवा क्रमांक सीजी 07 सीएन 7064 में रेत भरकर जामुल भिलाई जा रहा था। वह रात करीब 8 बजे ग्राम मानिकचौरी के रेलवे फाटक के पास पहुंचा था। जहां कार क्रमांक सीजी 04 एनयू 4215 में बैठे 4 लोगों ने वाहन को रुकवाया। कार में सवार आशीष यादव ने खुद को माइनिंग अधिकारी और तिलका साहू ने खुद को पत्रकार बताया। गिरोह के लोगों ने रायल्टी मांगा और गाड़ी ओवरलोड है बताकर 20 हजार रुपए की मांग की। पैसा नहीं देने पर 4 लाख रुपए का ऑनलाइन चालक काटने की धमकी दी।
ऑनलाइन वसूले पैसे
इस बीच पीछे से दूसरा हाईवा क्रं सीजी 04 पीवाई 8256 भी आ गया। गिरोह ने उसे भी रोकरकर चालक संदीप कुमार 5 हजार रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर उसको भी कार्रवाई का धौंस जमा उसे डराने धमकाने लगे। दोनों हाइवा चालकों ने वाहन मालिक को मामले की जानकारी दी। ओमलाल ने अपने मालिक से 15 हजार रुपए मोबाइल में ट्रांसफर करवाए और प्रणव साहू के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसी प्रकार हाईवा क्रं सीजी 04 सीजी 4879 के चालक मोहित साहू से भी डरा धमकाकर 15 हजार रुपए वसूल लिए।
फर्जी माइनिंग अधिकारी और फर्जी पत्रकार गिरफ्तार
कुछ देर बाद हाइवा मालिक पहुंचे और गिरोह के लोगों को पकड़कर थाना ले आए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने गिरोह के आशीष यादव, तिलका साहू एवं प्रणव साहू को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 204, 3(5), 308(2), 318(4), 319(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
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