किसानों ने नहरों में रोका पानी का प्रवाह तो होगी कार्यवाही, सिंचाई विभाग गरियाबंद ने जारी की सूचना
विभाग के अनुमति के बिना नहरों में अनुचित रुप से हेडअप कर नहर काटकर व नहर जल द्वारों को मत्स्य आखेट हेतु अपनी मर्जी से बंद एवं खोलकर अवरोध उत्पन्न न करने सूचना जारी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– सिंचाई विभाग गरियाबंद द्वारा वर्ष 2025 खरीफ सिंचाई हेतु नहरों के माध्यम से राजिम, फिंगेश्वर, पाण्डुका के क्षेत्र को पानी दिनांक 1 अगस्त 2025 से प्रदाय किया जा रहा है। अंतिम छोरों तक पानी सुचारु से पहुंचे इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्र के कृषकों से अनुरोध किया है कि, विभाग के अनुमति के बिना नहरों में अनुचित रुप से हेडअप कर नहर काटकर व नहर जल द्वारों को मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) हेतु अपनी मर्जी से बंद एवं खोलकर अवरोध उत्पन्न न करें।
किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विभागीय मैदानी कर्मचारियों को आवश्यक रुप से सूचित करें। किसी भी ग्राम पंचायत अथवा कृषकों द्वारा नहरों में अवरोध शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने व जल प्रवाह को रोकने पर संबंधित के विरुद्ध सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 94 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
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