भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी : अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम निलंबित, पूर्व में इन अधिकारियों पर भी हुई है कार्रवाही, जानिए पूरा मामला

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राज्य सरकार ने रायपुर-विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी करने पर तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में जगदलपुर नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू (राप्रसे) को निलंबित कर दिया है।
क्या है भारतमाला परियोजना
बता दें कि रायपुर – विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, और आंध्रप्रदेश से होकर गुजरेगी। यह एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी कम होगी। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आयरन ओर, धान-चावल, और दूसरे सामान को जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात किया जा सकेगा।
क्या है आरोप
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक 1024/ 8/2024 -GAD-4 दिनांक 03 मार्च 2025 अनुसार बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिक निगम, जगदलपुर के आयुक्त निर्भय कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री साहू पर रायपुर-विशाखापत्तनम प्रस्तावित इकॉनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और वास्तविक मुआवजे से अधिक राशि का भुगतान कर निजी भूस्वामियों को अवैध लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोप लगे हैं।
जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में इस मामले में कई अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, श्री साहू पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का उचित निरीक्षण न करने और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत गंभीर उल्लंघन माना गया है।
उनके ऊपर आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान वास्तविक मुआवजे से 43 करोड़ 18 लाख 27 हजार 627 रुपए से ज्यादा मुआवजा राशि निजी भूस्वामियों को गलत तरीके से दी, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। निलंबन अवधि के दौरान, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जैसा कि नियम 53 के तहत तय है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बस्तर संभाग, जगदलपुर में रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
पूर्व में भी हो चुकी कार्रवाई
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र. 1091/174/सी. एस./2024/सात -1 दिनांक 8 अक्टूबर 2024 में लखेश्वर प्रसाद किरण, तात्कालीन नायब तहसीलदार, गोबरा नवापारा, जितेन्द्र साहू, तात्कालीन हल्का पटवारी क्र. 49, नायकबांधा, तहसील अभनपुर, दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का पटवारी क्र. 49, नायकबांधा, तहसील अभनपुर, लेखराम देवांगन, तत्कालीन हल्का पटवारी क्र. 24, टोकरो, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम-3 के उल्लंघन पर राज्य शासन द्वारा उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
कैसे होगी अधिक मुआवजा की भरपाई
दोषी पाए गए निर्भय साहू को निलंबन आदेश तो जारी हो गया है परंतु उक्त आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि 43 करोड़ से अधिक की वितरित मुआवजा राशि की रिकवरी कैसे होगी।
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