कोपरा गौशाला में गायों की मौत मामले में संचालकों पर FIR दर्ज, पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत की गई कार्रवाही

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले के नगर पंचायत कोपरा में संचालित गौशाला में गायों की मौत मामले में संचालकों के उपर पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दे कि गौशाला संचालक समिति द्वारा घोर लापरवाही के चलते 15 दिन में लगभग 19 मवेशियों की एक एक कर मौत हो गई है। भूख प्यास और चारा नहीं मिलने से 19 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है और कुछ गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो गए है।
इस मामले में CMO नगर पंचायत कोपरा ने थाना पांडुका जिला गरियाबंद में रिपोर्ट दर्ज करवाया है। जिसके अनुसार दिनांक 02.02.2025 से 07. 03.2025 तक कुल 19 मवेशीयों की मौत हुई है। जिसके खानपान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवबाबा कोपेश्वर नाथ संस्था के अध्यक्ष मनोज साहू एवं देखरेखकर्ता (संयोजक) हलधरनाथ गोस्वामी की थी। उक्त व्यक्तियों के लापरवाही पूर्वक कृत्य एवं कृषक पशुओं को समय पर खाना न देने कारण , मवेशियों की विगत एक माह में असमय मृत्यु हई है।

CMO कोपरा के आवेदन पर थाना पांडुका में मनोज कुमार साहू एवं हलधरनाथ गोस्वामी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं BNS के सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रहीं है। साथ ही आरोपीगण के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।
छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/EmIwdJKezHHKmsjiabrwtK