गरियाबंद जिले में पटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधी गाइडलाइन जारी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– जिले में संचालित स्थाई/अस्थाई फटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधित गाईड-लाईन जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियामों के पालन नही करने पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम व अग्निशमन एवं आपातकालीन नियामवली के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेण्ट इत्यादि का होकर पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक-दुसरे से कम से कम 03 मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक-दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए।

विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नही होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट के स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से कोई हाईटेशन लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक फटाखा दुकानों में 5 के.जी. क्षमता का डी.सी.पी. अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 मीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था एवं बाल्टियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग व एम्बुलेंस का सम्पर्क नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानों पर लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए।

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