3 युवकों ने दोस्त की हत्या कर नदी में गाड़ दिया शव, पहले हुई शराब पार्टी फिर..

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– 3 युवकों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। पहले चारों दोस्तों ने मिलकर शराब पी। फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, तो तीन युवकों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोस्त के शव को नदी की रेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। घटना बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र की है।
विवाद के बाद हत्या
जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को 4 दोस्तों ने एक साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और 3 लोगों ने मिलकर यशवंत नेताम (24 साल) को लाठी और पत्थर से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद युवक डर गए। तीनों ने मिलकर मृतक के शव को तांदुला नदी के पास रेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। घटना के दूसरे दिन 7 अप्रैल को फिर शव को देखने पहुंचे तो मृतक का पैर दिखा। इसे आरोपियों ने फिर रेत डालकर छिपा दिया।
पॉलिथीन में लपेटकर फिर से दफनाया
बताया गया कि 8 अप्रैल को जब आरोपी दोबारा मौके पर पहुंचे तो वहां से तेज दुर्गंध आने लगी थी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने कोटगांव की एक दुकान से काले रंग का पॉलीथिन खरीदा और रात करीब 10 बजे शव को फिर से निकाला। इसके बाद उसे पॉलीथिन में लपेटकर थोड़ी दूरी पर दोबारा रेत में दफना दिया।
पूछताछ में हत्या का खुलासा
इधर मृतक के लापता होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया। मृतक की मां ने इन तीनों पर शक जाहिर किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में तीनों युवकों के अलग-अलग बयानों में विरोधाभास सामने आया और पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतक यशवंत डेंगरापार (थाना सुरेगांव) का रहने वाला था। दोस्तों के साथ विवाद हुआ जो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद सभी नदी की ओर चले गए। जहां उन्होंने फिर से शराब पी थी।
नशे की हालत में विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद कोटगांव निवासी मनीष ठाकुर (21 साल), डेंगरापार निवासी साहिल कंवर (19 साल) और ईमान कंवर (21 साल) ने मिलकर यशवंत का गला दबाया और लाठी, पत्थर से बेरहमी से पीटा। गुरुवार को बालोद पुलिस ने युवक का शव रेत खोदकर निकलवाया। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। वहीं गुंडरदेही पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामग्री भी जब्त कर ली है। गुंडरदेही पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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