फर्जी आबकारी अधिकारी बनकर किराना व्यापारी का किडनैप : 5 लाख की मांगी फिरौती, ऐसे पकड़ में आए आरोपी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- फर्जी आबकारी अधिकारी बनकर किराना व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी पर अवैध महुआ शराब बेचने का आरोप लगाकर जबरदस्ती कार में बैठा लिया और रायपुर ले गए। जहां व्यापारी का मोबाइल और नकदी छीनकर 5 लाख की डिमांड करने लगे। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार ग्राम बिरझूली निवासी राजेंद्र साहू किराना दुकान का व्यापारी है। 29 जुलाई को व्यापारी ने मगरलोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई की रात करीब 8 बजे किराना दुकान में था। उसी समय ग्रामीण टिकेश ध्रुव व ज्ञान सिंग पहाड़िया सामान खरीदने आए। इस बीच बिना नंबर प्लेट की सफेद कार में 2 अज्ञात व्यक्ति बंदन कलर का स्कार्फ लगाकर पहुंचे। दोनों ने खुद को आबकारी विभाग का अधिकारी बताया और महुआ शराब अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया। इसके बाद कार्रवाई करने की बात कहते हुए जबरदस्ती धक्का देकर कार में बैठा कर ले गए।

राजेंद्र साहू ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने बिरझुली से मोहंदी, मगरलोड, पांडुका, अभनपुर होते रायपुर पचपेड़ी नाका ले गए। रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने अवैध महुआ शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई नहीं करने 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। डर के कारण राजेंद्र 4 लाख देने पर राजी हो गया। इस के बाद आरोपीयों ने उसे  रायपुर पचपेड़ी नाके में उतार दिया और बोला कि जब तुमको फोन करेंगे जिस दिन व स्थान पर बुलायेंगे तब 04 लाख रूपये लेकर आना और राजेंद्र का मोबाइल अपने पास रख लिया । वारदात के दूसरे दिन 29 जुलाई को राजेंद्र ने मगरलोड थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

ऐसे पकड़ में आए आरोपी

विवेचना के दौरान पुलिस ने 30 जुलाई को मेघा-मोंहदी मार्ग में बिना नंबर प्लेट की कार को रोककर पूछताछ की। जिन्हे गाडी का नंबर प्लेट के संबंध मे पूछताछ करने पर डिक्की मे निकाल कर रखना बताये उस वाहन का डिक्की खोलकर देखने पर नंबर प्लेट एवं 02 नग बंदन कलर का गमछा रखा हुआ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर कार सवार युवकों से पूछताछ की जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस दोनों आरोपियों निरंजन साहू पिता दशरथ साहू (34 वर्ष) निवासी भैसमुंडी एवं नागेश्वर उर्फ गोलू साहू पिता फत्ते लाल साहू (31 वर्ष) निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर धारा 140(3), 308(2), 351(2), 115 (2) व 204 व 61 (ख) के तहत कार्रवाई की गई।

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