4 दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें: शुष्क दिवस किया घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– गरियाबंद जिले में 4 दिनों के लिए शुष्क दिवस किया घोषित है। इस दौरान जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेगी। दरअसल, कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने जिले में नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 9 फरवरी 2025 की संध्या 05 बजे से 11 फरवरी 2025 की मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

जारी आदेश के तहत गरियाबंद जिले के नगरीय निकाय में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकान एवं देशी मदिरा दुकान उक्त निर्धारित तिथि में बंद रहेंगी। कलेक्टर ने उक्त शुष्क दिवस में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो इस पर पर नियंत्रण रखने तथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए है।

बंद रहने वाली मदिरा दुकानें

उक्त निर्धारित तिथियों में नगर पालिका परिषद गरियाबंद अंतर्गत विदेशी मदिरा दुकान गरियाबंद एवं देशी मदिरा दुकान गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम अंतर्गत विदेशी मदिरा दुकान राजिम एवं देशी मदिरा दुकान राजिम, नगर पंचायत फिंगेश्वर अन्तर्गत विदेशी मदिरा दुकान फिंगेश्वर एवं देशी मदिरा दुकान फिंगेश्वर, नगर पंचायत छुरा अंतर्गत देशी मदिरा दुकान छुरा एवं विदेशी मदिरा दुकान छुरा तथा नगर पंचायत देवभोग अंतर्गत देशी मदिरा दुकान सोनामुंदी एवं विदेशी मदिरा दुकान सोनामुंदी बंद रहेंगी।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/Cou8mpwFJrW20kpqxsp8t6

यह खबर भी जरुर पढ़े

गरियाबंद जिले में 11, 17 और 20 फरवरी को सामान्य अवकाश घोषित

Related Articles

Back to top button