छुरा ब्रेकिंग: डाक से भेजा फर्जी वारंट, फिर दी जेल भेजने की धमकी, दो मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार, पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले के है पुराने आरोपी

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छुरा पुलिस ने धोखाधड़ी कर अवैध वसूली करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पहले भी पीएमटी फर्जीवाड़ा मामलों में जेल जा चुके हैं और वर्तमान में मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहे है। पुलिस का कहना है कि दोनों राज्य व राज्य के बाहर भी कई धोखाधड़ी के मामलों में लिपत रहे हैं।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी खेमचंद ने थाना छुरा में शिकायत दर्ज कराया था कि उसे अगस्त 2025 में डाक से एक नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था। प्रार्थी के अनुसार उसे आरोपी निखिल राज द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाकर पैसा ऐठने के नियत से वह वारंट भेजा गया था। आरोपी निखिल राज द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर धमकी दिया गया कि दो लाख रूपये दे दो नही तो तुमको जेल भिजवा दूंगा। जिससे डर कर खेमचंद ने माह अगस्त में ही आरोपी निखिल राज को एक लाख रूपये एवं डाक से प्राप्त नॉन बेलेबल वारंट दिया था। इसके बाद आरोपी एवं उसके अन्य साथी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन द्वारा प्रार्थी से लगातार जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगे।

जिसके बाद पुलिस ने थाना छुरा में अपराध क्रमांक 183/2025 धारा 308(2) बीएनएस.एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस पुछताछ में बताया कि उसका साथी आरोपी निखिल राज हमसफर ट्रेन से भाग कर झांसी जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल ट्रेन के लोकेशन के आधार पर आर.पी.एफ. बिलासपुर एवं पेण्ड्रारोड की मदद से आरोपी निखिल राज को पकड़ कर लाया गया।

नॉन बेलेबल वारंट बनाकर वसूली रकम

फर्जी नॉन बेलेबल वारंट

दोनो आरोपियों से पुछताछ करने पर उन्होने अपराध करना स्वीकार किया। उन्होने बताया कि वे पूर्व से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी है। बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत के कारण भोले भाले लोगों को विभिन्न तरिकों से झांसा देकर/धोखाधडी कर पैसा ऐठने का काम वर्ष 2009 से कर रहे है।

इस मामले में आरोपी निखिल राज को एक दिन एक कोरा वारंट मिला था। जिस पर उसने अपने साथी चंदन सेन के साथ मिल कर प्रार्थी खेमचंद से अवैध तरीके से पैसा कमाने उस कोर वारंट में प्रार्थी का नाम पता लिख कर उसे नॉन बेलेबल वारंट बना कर प्रार्थी के घर के पते पर भेजा था। उसके बाद स्वयं उससे संपर्क कर मामला सेटलमेंट करने के लिए खेमचंद को धमकी देते हुए एक लाख रूपये वसूल लिया। 

पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले के है आरोपी

दोनो आरोपियों के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर अलग अलग थानों में धोखाधडी के बहुत से अपराध पंजीबद्ध है। वे दोनो वर्ष 2007 में पीएमटी. परीक्षा पास किये थे। जिसके बाद दोनो ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लिया था। वही पर दोनो की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उन्होने लोगो को फर्जी तरिके से पीएमटी. परीक्षा पास कराने, कुछ लोगों को दुसरे राज्यों से बुलाकर, पीएमटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के जगह परीक्षा में बैठाकर पास कराने का अवैध काम शुरू कर दिया। 

इन दोनों ने वर्ष 2009 के पीएमटी. परीक्षा में महासमुंद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। बाद में व्यापम द्वारा इसकी जानकारी होने पर दोनो आरोपीगण सहित 09 लागों पर थाना कोतवाली महासमुंद में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

इसी तरह वर्ष 2010 के पीएमटी. परीक्षा में इन दोनों ने जिला बिलासपुर में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। जिसमें जानकारी होने पर दोनो आरोपी सहित 08 लागों पर थाना सरकंडा बिलासपुर में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन निवासी ग्राम कनसिंघी हाल राजापारा छुरा जो थाना छुरा का निगरानी बदमाश है।

गिरफ्तार आरोपी

01) चन्द्रशेखर सेन उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 कनसिंघी थाना छुरा, जिला गरियाबंद।
02) निलिख राज सिंह पिता रणकेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी सिजारी खुर्द, थाना मउरानीपर, जिला झांसी, (उ.प्र.)

ये अपराध है दर्ज 

01) अप. क्र. 283/2009 धारा 419,468,471,120बी भादवि0 थाना कोतवाली,महासमुंद। (पीएमटी परीक्षा केस)
02) अप. क्र. 220/2010 धारा 419,420,468,471,120बी,34 भादवि.थाना सरकण्डा, बिलासपुर। (पीएमटी परीक्षा केस)
03) अप. क्र. 86/2013 धारा 420,34 भादवि. थाना कोतवाली ,जगदलपुर। (पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 03 लाख रू. की धोखाधड़ी)
04) अप. क्र. 519/2013 धारा 420,406 भादवि. थाना छावनी, दुर्ग। (पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 19 लाख रू. की धोखाधड़ी)
05) अप. क्र. 61/2015 धारा 4क जुआ एक्ट थाना छुरा, गरियाबंद।
06) अप. क्र. 80/2016 धारा 420 भादवि. थाना छुरा, गरियाबंद। (वार्ड व्वाय नौकरी लगो के नाम पर 55 हजार रू. की धोखाधड़ी)
07) अप. क्र. 109/2016 धारा 420,34 भादवि. थाना फिंगेश्वर, गरियाबंद। (छात्रावास अधीक्षक के नाम पर 1.30 लाख रू. का धोखाधड़ी)
08) अप. क्र. 86/2021 धारा 420,34 भादवि. थाना सिविल लाईन रायपुर। (स्वास्थ्य विभाग मे नौकरी के नाम पर 26.80 लाख रू. का धोखाधड़ी)

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