राजिम क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, किराना समान लेकर घर लौट रही बच्ची को कमरे में ले जाकर किया रेप, आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राजिम क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पीठासीन न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक एच.एन. त्रिवेदी ने बताया कि 19 अप्रैल 2023 को नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बच्ची किराना सामान खरीद कर वापस आ रही थी तो आरोपी विजय दुबे उसे अकेली पाकर उसका हाथ खींचकर अपने घर के कमरा में ले गया तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

राजिम थाने में रिपोर्ट दर्ज 

घटना की रिपोर्ट पर थाना राजिम द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 376 भा.दं.वि. व धारा 06 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3 (2) (व) एससी/एसटी एक्ट के तहत् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु पेश किया गया था। अभियोजन की ओर उक्त अपराध को प्रमाणित करने हेतु अपने पक्ष समर्थन में कुल 20 साक्षियों का कथन कराया गया।

विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया तथा आरोपी के उक्त कृत्य को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आरोपी विजय दुबे को दोषसिद्ध पाए जाने पर पॉक्सो एक्ट की धारा-06 के तहत् 20वर्ष (बीस वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए (पॉच हजार रुपए) के अर्थदंड से दंडित किया गया हैं।

प्रतिकर स्वरूप पांच लाख की राशि

इसके अलावा न्यायाधीश द्वारा पीड़ित बालिका के साथ हुई उक्त घटना से होने वाले शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा उसके जीवन व मनोदशा पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियो पर विचार कर पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप 5 लाख रुपए दिलाए जाने का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किया।

छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/EmIwdJKezHHKmsjiabrwtK

यह खबर भी जरुर पढ़े

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error:
Parineeti Raghav Wedding : परिणीति राघव हुए एक-दूजे के , सामने आई ये शानदार फ़ोटोज janhvi kapoor :जान्हवी कपूर की ये लुक , नजरे नहीं हटेंगी आपकी Tamanna bhatia : तमन्ना भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 18 साल भूतेश्वरनाथ महादेव : लाइट और लेजर शो की झलकिया Naga Panchami : वर्षों बाद ऐसा संयोग शिव और नाग का दिन Belpatra Khane Ke Fayde : सेहत के लिए है भगवान शिव का वरदान Bhola Shankar Film