नवापारा ब्रेकिंग : अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन की सख्ती, लगातार हो रही कार्रवाई, बिना रेरा पंजीयन के क्षेत्र में काटे जा रहे प्लाट

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- गोबरा नवापारा में अवैध प्लाटिंग पर एक बार फिर कार्रवाई हुई है । नवापारा तहसीलदार के निर्देश पर नगरपालिका और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है । लगभग 3 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई है। बता दे कि क्षेत्र में रेरा की बगैर अनुमति और बिना डायवर्सन के प्लाट काटने का खेल बदस्तूर जारी है । जिस पर राजस्व टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है जिससे इस कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है ।

इसी कड़ी में आज तहसील गोबरा नवापारा में खसरा नम्बर 716/1 रकबा 1.3575 हेक्टेयर पर हुए अवैध प्लाटिंग पर राजस्व एवं नगर पालिका के संयुक्त अमला द्वारा कार्रवाई किया गया। यह खसरा नंबर रायपुर रोड पर गुरुद्वारे के पीछे हरमिंदर कौर पति हरमित सिंह कुकरेजा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में अवैध प्लाटिंग करने मुरम डालकर अस्थाई रोड बनाई गई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए रोड को बुलडोजर से तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका CMO प्रदीप मिश्रा, दिनेश यादव, आर आई निखिल चंद्राकार, पटवारी नरेंद्र साहू सहित राजस्व अमला मौजूद रहे ।

बिना डायवर्सन कर रहे प्लाटिंग

इस व्यापार में संलिप्त लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग कर प्लॉट का विक्रय किया जा रहा है। आमजन को जानकारी नहीं होने से वह बिना दस्तावेज चेक किए ही प्लॉट खरीद रहे हैं। इससे उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है । इससे प्लॉट खरीदने वालों के साथ तो धोखाधड़ी हो ही रही हैं। सरकार के राजस्व को भी चूना लग रहा है।

लगानी जमीन में किए गए प्लाटों का बिना डायवर्सन मकान बनाने मंजूरी नहीं मिलती है। इससे वह निर्माण अवैध की श्रेणी में आ जाता है। नगर पालिका को भी राजस्व में घाटा होता है। मकान तो बन जाता है, लेकिन नगर पालिका से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह रजिस्टर्ड नहीं होता है। जिससे नगर पालिका को टैक्स नहीं मिलता है।

रेरा की अनुमति बगैर काटे जा रहे प्लाट

किसी भी जमीन पर प्लाटिंग या कालोनी बसाने के लिए RERA ( रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) से लाइसेंस लेना होता है । इन प्लाटिंग को काटने वाले न ही रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर है और न ही इनके पास रेरा का लाइसेंस है। रेरा का लाइसेंस नहीं होने के कारण कॉलोनी में जो नियमानुसार सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवर की कोई भी सुविधा कॉलोनी में मकान बनाने वालों को नहीं मिल पाती।

नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई

नगरपालिका CMO प्रदीप मिश्रा ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । 3 एकड़ 35 डिसमील भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई थी जिस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

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