निजात अभियान के तहत नवापारा पुलिस ने की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- गोबरा नवापारा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है । पुलिस ने अवैध नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
नवापारा थाना प्रभारी प्रशिक्षु उपपुलिस अधीक्षक प्रांशु तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाही की जा रहीं है।
120 पौवा देशी शराब जब्त
इसी क्रम में गोबरा नवापारा पुलिस को मूखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध मोटरसाइकिल CG04HK3217 में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर छांटा रोड की ओर से बस स्टैण्ड नवापारा की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। धान खरीदी केन्द्र के सामने व्यक्ति को चिन्हांकित कर वाहन में सवार व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्रीराम सोनकर पिता रामकुमार सोनकर 25 वर्ष निवासी कसेरपारा गोबरानवापारा बताया। टीम के सदस्यों ने उसके पास रखें थैले की तलाशी ली जिसमें 120 पौवा देशी शराब पाया गया।
पुलिस ने शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तोवज की मांग की लेकिन श्रीराम सोनकर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया और टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी श्रीराम सोनकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 120 पौवा देसी मदिरा मसाला शराब (13200 रुपए) एवं मोटरसाइकिल कीमती 20000 रुपए कुल 33200 रुपए जप्त कर धारा 34(2)आबकारी एक्ट कायम कर आगे की कार्रवाही में जुट गई है।
नियमानुसार 4 पौवा देने का प्रावधान
बता दे कि नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल देने का प्रावधान है लेकिन इतनी अधिक मात्रा में शराब एक व्यक्ति के पास से मिलना संदेह को जन्म देता है। बिना किसी अधिकारीक संरक्षण तथा प्रभाव के इतनी मात्रा में अवैध शराब मिलना मुमकिन नहीं है। इस संबंध में जब आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार से हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो बताया कि सूचना मिलने पर मैंने नवापारा पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की परंतु किसी को भी तय संख्या से अधिक बिक्री का कोई भी मामला नहीं दिखा।
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