प्राचार्य और अधीक्षिका निलंबित : शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार, प्रवेश संबंधी विसंगति और बिना अनुमति स्कूल परिसर के पेड़ कटवाने पर हुई कार्रवाही

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :- विकासखण्ड राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आई.डी. खलखो को बिना अनुमति पेड़ काटवाने तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यहार करने पर आयुक्त सरगुजा द्वारा निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य श्री आई.डी. खलखो द्वारा स्कूल परिसर के 04 बड़े पेड़ों की अवैध रूप से सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति से कटाई एवं शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार खलखो द्वारा विद्यालय परिसर के 04 पेड़ों की कटाई तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए  आई.डी. खलखो प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

प्रवेश संबंधी विसंगतियां एवं अनुशासनहीनता बरतने पर अधीक्षिका निलंबित

विकासखण्ड कुसमी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका यामिनी सिंह को प्रवेश संबंधी विसंगति पाए जाने पर आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा की अधीक्षिका श्रीमती सिंह द्वारा प्रवेश संबंधी विसंगतियां तथा जनपद कार्यालय कुसमी में जाकर अनुशासनहीनता एवं गैर मर्यादित व्यवहार किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।

उक्त कृत्य के लिए यामिनी सिंह (मूल पद व्याख्यता एल.बी.) कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेमरा को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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