राजिम ब्रेकिंग: युवक के आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा, नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख लिए, वापस नहीं करने से परेशान युवक ने उठाया आत्मघाती कदम

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– राजिम क्षेत्र में एक मार्च की सुबह एक युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मृतक के पास पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला जिसमें युवक ने कुछ पुराने हादसे का जिक्र करते हुए माता पिता को परेशान ना करने की बात लिखी है। इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पूरा मामला गरियाबंद जिले के पाण्डुका थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पाण्डुका क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुरूद में सुबह करीब 10.30 से 11 बजे के बीच एक युवक ने फांसी लगा ली। मृतक की पहचान भीष्म पितामह ध्रुव (30 वर्ष) के रूप में की गई। घटना के समय मृतक घर पर अकेला था। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। जब युवक की बहन स्कूल से घर पहुंची तब उसने युवक के फंदे पर लटके देखा। इसकी सूचना गांव के सरपंच, परिजनों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
सुसाइड नोट भी बरामद
पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला था। जिसमें मृतक ने कुछ पुराने हादसे का जिक्र करते हुए माता पिता को परेशान न करने की बात लिखी है। साथ ही उसने इसके लिए माफी भी मांगी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने मृतक के बहन गोमती ध्रुव, पिता इन्द्रावन ध्रुव और मां दुलारी बाई ध्रुव से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दो साल पहले जुलाई 2023 में एक महिला शशिप्रभा साहू निवासी नगरी और नागेश्वर साहू निवासी सरगी ने अधिकारियों से जान-पहचान होने की बात कही।
नौकरी लगाने का झांसा देकर लिए 2 लाख रुपए
शशिप्रभा साहू और नागेश्वर साहू ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख ले लिए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी भीष्म पितामह ध्रुव का नौकरी नही लगी। इसके बाद युवक के परिजनों ने शशिप्रभा साहू से रुपए लौटाने की मांग की, तो शशिप्रभा साहू टालमटोल करती रही। इसके बाद पचास हजार रुपये भीष्म पितामह ध्रुव को वापस की और बाकि का रकम देने से इनकार कर दिया। जिसके कारण भीष्म पितामह ध्रुव परेशान हो गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजनों के कथन अनुसार पुलिस ने शशिप्रभा साहू और नागेश्वर साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 108, 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
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