छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार की बड़ी कार्रवाई: नियम तोड़ने वाली सोसायटियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, हजारों सोसायटियां एक झटके में रद्द, पंजीयन शुल्क भी राजसात

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) :– छत्तीसगढ़ में पंजीकृत संस्थाओं पर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आने के बाद 2742 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। इन आवेदनों पर छह महीनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संशोधन नहीं किया गया था। साथ ही इनसे जमा पंजीयन शुल्क को भी राजसात कर लिया गया है।
वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई तेज
रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से बताया गया कि कई समितियां अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहीं। इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समयावधि के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया। नियमों का पालन न करने पर संबंधित समितियों का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। इसी क्रम में दुर्ग जिले की सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।
15 और समितियों पर लटकी गाज, मुकदमा दायर करने की तैयारी
विभाग ने 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणि प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो अधिनियम की धारा 37 के तहत संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दाखिल किया जाएगा।
कार्रवाई जारी रहेगी – रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो, पंजीकृत समितियां अपनी जवाबदेही निभाएं, इसे सुनिश्चित करने विभाग की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि समितियों को बार-बार सुधार तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के अवसर दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न करने पर मजबूरन कठोर कार्रवाई करनी पड़ी है।
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