स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू बेचने वाले 09 दुकानदारों पर छुरा पुलिस की कार्रवाई, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पर चला कानून का डंडा

(छत्तीसगढ़ प्रयाग न्यूज) किशन सिन्हा :- “जहां पढ़ाई हो, वहां नशे का सामान नहीं बिकेगा” – इस संदेश को हकीकत में बदलते हुए छुरा पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचते 09 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही कर दी गई। पुलिस की इस सख्ती ने इलाके के गुटखा–सिगरेट विक्रेताओं में खलबली मचा दी है।
मंगलवार की दोपहर अचानक छुरा थाना पुलिस की टीम गश्ती पर निकली और सीधे स्कूल-कॉलेजों के आसपास जा पहुंची। पान ठेलों और किराना दुकानों पर चेकिंग शुरू हुई तो देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिन दुकानों पर बच्चों को जर्दा गुटखा और सिगरेट आसानी से मिल जाते थे, वहां पुलिस ने संचालकों पर चालान ठोक दिया।
जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों की सेहत से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी निर्देश के पालन में छुरा पुलिस ने यह अभियान चलाया। पकड़े गए दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दी गई कि आगे से स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू बेचते पाए गए तो चालान नहीं, सीधी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस कार्रवाई से अभिभावक और आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब बच्चों को स्कूल जाते समय आसानी से गुटखा-सिगरेट नहीं मिलेगा, जिससे उनकी लत पर रोक लग सकेगी। पुलिस ने भी नागरिकों से अपील की है कि समाज को नशामुक्त बनाने में वे सहयोग करें और ऐसी गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें।
क्या कहता है कानून
विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। कोटपा एक्ट 2003 के तहत उल्लंघन करने पर चालान, जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। छुरा में मंगलवार को 09 दुकानदारों पर कार्रवाई कर यह संदेश दिया गया कि अब कोई ढिलाई नहीं होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य – बच्चों और युवाओं को नशे की आदत से बचाना।
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